अर्थव्यवस्था

कतर ने प्रायोजन प्रणाली को समाप्त कर दिया और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा में सुधार के लिए नए सुधार लागू किए

दोहा (ईएनए) - कतर ने घोषणा की कि कल, मंगलवार को मौजूदा प्रायोजन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके जारी होने के एक साल बाद प्रवासियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने वाले 21 के कानून संख्या 2015 को लागू किया जाएगा। यह बात कतर के प्रशासनिक विकास, श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री डॉ. इस्सा बिन साद अल-जफाली अल-नुआइमी ने नए कानून के लागू होने के संबंध में आज, सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक भाषण में कही। मंत्री अल नुआइमी ने कहा: कतर राज्य उन लाखों प्रवासी श्रमिकों का बहुत आभारी है जो इसके बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान देते हैं, खासकर उस तीव्र आर्थिक विकास की अवधि के दौरान जो देश देख रहा है, जो प्रवासी श्रमिकों के समर्थन पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया: नया कानून सभी श्रमिकों के अधिकारों में सुधार और सुरक्षा की दिशा में राज्य द्वारा उठाया गया नवीनतम कदम है। यह इंगित करते हुए कि यह प्रायोजन प्रणाली को रोजगार अनुबंध पर आधारित एक आधुनिक प्रणाली से बदल देता है, जो श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करेगा और एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता तक आंदोलन की सुविधा प्रदान करेगा। कुवैत समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा: हम किसी भी टिप्पणी या रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हैं और हम भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से नए कानून के बारे में समय से पहले निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी न करने और इसे पर्याप्त समय देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा: हमारा दृढ़ विश्वास है कि कानून में सुधार करना वही है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि यह प्रवासी श्रमिकों के लिए नए और ठोस लाभ प्रदान करता है, और इसलिए हम इसके पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नए कानून के तहत, प्रवासी को नियोक्ता को सूचित करने के बाद, वह छुट्टी लेने के लिए देश छोड़ने का अधिकार है जिसका वह हकदार है या किसी आपात स्थिति के कारण, समाप्ति से पहले प्रवासी को स्थायी रूप से देश छोड़ने की भी अनुमति है अनुबंध की अवधि या उसकी समाप्ति के बाद भी, बशर्ते कि नियोक्ता को सूचित किया गया हो, और उनके बीच संपन्न रोजगार अनुबंध के आधार पर। यदि नियोक्ता या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्थान पर आपत्ति जताई जाती है, तो काम करने के लिए प्रवासी प्रवासी निकास शिकायत समिति का सहारा ले सकता है, और समिति को काम करने के लिए प्रवासी द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के आधार पर, तीन कार्य के भीतर शिकायत पर निर्णय लेना होगा। दिन. प्रवासी कामगार तब तक जा सकेंगे जब तक कि किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के संदेह के कारण, या कतर राज्य में कामगार को अवैतनिक ऋण या दायित्वों की उपस्थिति के कारण प्रवासी कामगार को न्याय द्वारा वांछित नहीं किया जाता है। यदि प्रवासी श्रमिक निश्चित अवधि के अनुबंध की अवधि पूरी कर लेते हैं तो उन्हें अपना रोजगार बदलने के लिए अपने वर्तमान नियोक्ता से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक ​​उन श्रमिकों का सवाल है जो अनिश्चितकालीन रोजगार अनुबंध पर काम करते हैं, वे अपने नियोक्ता से अनुमोदन प्राप्त किए बिना भी अपनी नौकरी बदल सकेंगे, बशर्ते कि नियोक्ता के लिए काम करने के बाद उन्हें पांच साल बीत चुके हों। सभी प्रवासी कामगार जो कतर राज्य में काम करना चाहते हैं, वे अपने गृह देश छोड़ने से पहले अपने रोजगार अनुबंध देख सकेंगे, क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुसमर्थित रोजगार अनुबंध के अस्तित्व पर कार्य वीजा जारी करना सशर्त हो गया है। विकास, श्रम और सामाजिक मामले। नए कानून में उन नियोक्ताओं को दंडित करना शामिल है जो अपने श्रमिकों के पासपोर्ट को रोकते हैं और प्रत्येक कर्मचारी के लिए 25 कतरी रियाल तक का जुर्माना लगाते हैं, जब यह जुर्माना लागू होता है, तो यह क्षेत्र में पासपोर्ट रोकने के खिलाफ लागू सबसे बड़ा वित्तीय जुर्माना बन जाएगा। (समाप्त) एचएसएच/एसजे/एचएस

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